कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने The Epidemic Desease Act 1897 एवं COVID 19 Regulation के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , जिला आपदा प्रबंधन समूह ( Crisic Management Group ) की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण जिले में समस्त सार्वजनिक स्थलों पर बिना फेस मास्क वाले व्यक्तियों के विरूद्ध 50 रूपये ( पचास रूपये ) स्पाट फाईन लगाने आदेश और सम्पूर्ण जिले में समस्त शासकीय / अशासकीय / निजी संस्थानों / व्यापारिक संस्थानों / प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले व्यक्तियों / संस्थानों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के आदेश जारी किये है ।

कलेक्टर श्री शुक्ला ने कार्यवाही के लिए कार्यपालिक दण्डाधिकारी ( समस्त ) स्वास्थ्य निरीक्षक ( समस्त ) , नगर पालिक निगम देवास , मुख्य नगर पालिका अधिकारी ( समस्त ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी ( समस्त ) , थाना प्रभारी ( समस्त ) को उक्त आदेश का पालन कराये जाने के लिए अधिकृत किया है ।

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