भोपाल दिनांक 22 मार्च 2021 के तारतम्य में एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझाव अनुसार जिले में कोविड -19 वायरस बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किए :-
1 . क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रैली , जुलूस , गैर फाग उत्सव / जुलूस , मिलन समारोह किसी भी प्रकार के प्रदर्शन मेलों का आयोजन धरना आदि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा ।
2. खुले मैदान / स्थान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक । शैक्षणिक | राजनैतिक । धार्मिक । खेल मनोरंजन । सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना जरूरी होगी ।
3 . सभी दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उनके संचालकों द्वारा मास्क , सेनेटाईजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जायेगा । शासन के निर्देशों का पालन करना एवं करवाना संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक का उत्तरदायित्व होगा । सभी संस्थानों के संचालकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए अपने प्रतिष्ठान | दुकान के आगे ( बाहर ) दो – दो गज की दूरी पर आवश्यक संख्या में गोले बनवाये जायेंगे ।
4 . भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में जारी एडवायजरी के अनुसरण में देश एवं प्रदेश के बाहर से आने वाले नागरिकों को जिला चिकित्सालय द्वारा संचालित कोरोना आईसोलेशन सेंटर में जांच उपरांत ही जिले में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जावेगी ।
5 . आमजन को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से चेहरे पर मॉस्क धारण करना अनिवार्य होगा ।
6 . सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों पर संबंधित धार्मिक संस्थान के संचालक , पदाधिकारी या पुजारी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए निर्धारित दूरी पर गोले निर्मित किये जाएंगे ।
7 . किसी भी विवाह , सामाजिक , धार्मिक , चल समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे जिसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगी ।
8 . किसी भी शव यात्रा में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।