कलेक्टर श्री गुप्ता ने गोकशी के आरोपी इमरान गनी पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भेरूगढ़ जेल भेजकर की कार्यवाही————-
आरोपी को तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध कर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखने के आदेश————-
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत आरोपी इमरान गनी उर्फ नवाब कुरैशी पिता अब्दुल गनी कुरैशी उम्र 38 साल निवासी देवास पर कार्यवाही की है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गुप्ता ने आरोपी को तीन माह तक की अवधि के लिए निरूद्ध किया जाकर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखे जाने के आदेश दिये हैं।
जिला प्रशासन ने यह कार्यवाही राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की है। इमरान गनी की गतिविधियाँ सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन रही थीं, जिसके चलते यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही, आरोपी इमरान गनी गोकशी के मामले में भी लिप्त पाया गया है, जो समाज में अशांति फैलाने वाला अपराध है।
