मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा आगामी त्यौहार जैसे दीपावली, देवउठनी ग्यारस आदि के दौरान लोक शांति एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए विस्फोटक अधिनियम 1884 के अंतर्गत जारी निर्देशों पालन कराने के लिए कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने लोक शांति एवं जनसुरक्षा को बनाए रखने के लिए देवास जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन एवं उनके उल्लंघन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के आदेश जारी किये है।

कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला ने आदेश दिये है कि घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक पटाखें चलाना प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखें चलाना प्रतिबंधित रहेगा। समस्त स्थाई पटाखा व्यावसायियों को अंडरटेकिंग/स्वघोषणा पत्र भरकर 22 अक्‍टूबर 2022 तक कलेक्‍टर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। लोक शान्ति एवं जन समुदाय को ध्यान रखते हुए शहरी क्षेत्र में अवैध पटाखा व्यवसाय पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। आबादी वाले रहवासी क्षेत्रों में अवैध पटाखा बिक्री एवं अति ज्वलनशील आतिशाबाजी के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।पटाखा दुकान घनी आबादी, धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल एवं किसी सार्वजनिक स्थल के नजदीक नहीं रहेगा। यदि कोई पटाखा दुकान ऐसे स्थान पर है तो जाँच उपरान्त उसे तत्काल हटाने की कार्यवाही की जायेगी। चीनी एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय प्रतिबंध रहेगा।

धार्मिक चित्र बने हुए पटाखे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। प्रस्फोटन से 4 मीटर की दूरी पर 125 dB(Al) or 145dB(C) pk से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण, विक्रय उपयोग करना वर्जित रहेगा।पटाखा व्यवसाय स्थल पर सुरक्षा के संपूर्ण संसाधन अग्निशमन (फायर फायटर), बालू रेत, पानी से भरी टंकियाँ आदि सुरक्षा उपकरणों का उपलब्ध होना सुनिश्चित किया जाए। पटाखा व्यवसायियों एवं लायसेंस धारकों द्वारा लायसेंस में दी गई शर्तों एवं अधिनियम के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिये हानिकारक और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक और बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले फटाकों का निर्माण/भंडारण/परिवहन/विक्रय/ उपयोग आदि पर प्रतिबंध रहेगा।पटाखा दुकान एवं भण्डारण गृह (मैग्जीन) पूर्ण रूप से विस्फोटक नियम 2008 के अनुसार होने चाहिए। भण्डार गृह को आतिशबाजी के भण्डारण के लिये ही उपयोग किया जायेगा।

आतिशबाजी दुकानें अन्य रहवासी भवन से पूर्णतया अलग होगी, पटाखा दुकान से उपरी तल पर जाने का रास्ता नहीं होगा, पटाखा दुकान के उपर निवास स्थान नहीं होगा। यदि कोई भी पटाखा दुकान नियमों के विरूद्ध पायी जाती है तो जाँच उपरान्त अनुज्ञप्ति निरस्ती हेतु कार्यवाही की जावेगी। थोक पटाखा व्यवसायी, फुटकर पटाखा व्यवसायी के नवीनीकृत लायसेन्स की कापी जमाकर पटाखा बिक्री करें।

बिना लायसेन्स के भारी मात्रा में किसी भी व्यक्ति को खासकर अवैध रूप से बिना लायसेन्स के व्यवसाय करने वालों को पटाखा बिक्री नहीं करेगें। यदि किसी स्‍थान, वाहन या ठेलागाडी से बिना लायसेंस व्‍यवसाय करते हुए कोई पकडा जाता है तो उस व्‍यक्ति के साथ-साथ पटाखा व्‍यवसायी पर भी लायसेंस निरस्‍ती की कार्यवाही की जायेगी।

भीड़-भाड़ वाले इलाकों में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थान, वाहन एवं ठेलागाड़ी पर पटाखा बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।पटाखे जिनके निर्माण में Barium Salt का उपयोग किया गया हो तथा लड़ी (जुड़े हुए पटाखें) में बने पटाखें, पटाखें जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक, पटाखें जिनके निर्माण में antimony, lithium, mercury, arsenic, lead, strontium chromate का उपयोग किया गया हो प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों का ई-कामर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेन्सी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।

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