देवास जिले में स्थित समस्त औद्योगिक,व्यावसायिक एवं निजी संस्थानों को आदेशित किया गया है कि वे अपने यहां कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो कि जिला देवास के नगरीयनिकायों अथवा सीमावर्ती जिलों के नगरीय निकायों के मतदाता है, उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु सवैतनिक अवकाश दिया जाये।

साथ ही जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करायें। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही तत्काल प्रस्तुत करें।

 
			 
			        