——रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन लथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा

——जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली सक्षम अधिकारी अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा

——-कोई भी व्‍यक्ति कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज चित्र/कमेंट/बैनर/ पोस्टर अपलोड नहीं करेगा

—— कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी अधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय निकाय चुवान के लिए जिले की संबंधित नगरीय निकाय/नगर परिषद/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के सीमांतर्गत चुनाव प्रक्रिया समाप्‍त होने की अवधि तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली/हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, सक्षम अधिकारी अर्थात संबंधित सक्षम अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा। उक्‍त अवधि में कांच की बोतले, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन लथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति बिना टेंट पण्डाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज चित्र/कमेंट/बैनर/ पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तल्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा, समस्त होटल/लॉज एवं धर्मशाला मैं ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे। रैली में व्‍यक्तियों/वाहनों की संख्‍या मध्‍य प्रदेश राज्‍य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं इयूटी पर रहे शासकीय कर्मचारी, मृत को शमशान, कब्रस्‍तान ले जाने तथा वापसी सम्बन्धी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी।

आदेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है। अतः उक्तादेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाकर आमजन की सूचना के लिए दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है। अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/नगर पुलिस अधीक्षक/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश की उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।

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