————-अनुग्रह राशि का भुगतान आवेदन प्राप्ति से 30 दिवस की समयावधि में होगा————–
– कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार के वैध वारिस को 50 हजार रूपये अनुग्रह राशि दी जाती है।
वर्तमान में कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु के मामलों में दावों को प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित नहीं है। जिससे दावों को प्राप्त करने की प्रक्रिया अंतहीन होने एवं ऐसी स्थिति में झूठे दावे प्रस्तुत करने की संभावना है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20 मार्च 2022 से पूर्व कोविड-19 संक्रमण से हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि दावों को प्रस्तुत करने के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित की है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिये है कि 20 मार्च 2022 के पश्चात कोविड-19 संक्रमण से होने वाली मृत्यु पर दावा आवेदन मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन प्राप्ति दिनांक से 30 दिवस की समयावधि में अनुग्रह राशि का भुगतान किये जाने के पूर्व में पारित आदेश यथावत जारी रहेगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी कारणवश यदि कोई दावेदार निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाता है तो दावेदार शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर दावा प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में शिकायत निवारण समिति द्वारा उन मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार तथा समस्त राज्यों को यह भी निर्देश दिये है कि वर्तमान आदेश द्वारा निर्धारित समय-सीमा के विषय में दावेदारों/आमजन को अवगत करायें। असत्य प्रमाण पत्रों के आधर पर मिथ्या दावों को अनुग्रह राशि प्रयोजन के लिए अनुमत्य नहीं किया जाए।