नगर निगम सीमा में श्वान पालने के लिए अब नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।

इस संबंध मे जानकारी देते हुये निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पवन माहेश्वरी ने बताया कि नगर पालिक निगम देवास द्वारा पालतू श्वानों पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 एवं 356 के अंतर्गत श्वानों का पंजीयन करवाना अनिवार्य किया गया है। श्वान पालक ?1000 का पंजीयन शुल्क ?500 लाइसेंस शुल्क तत्पश्चात नवीनीकरण शुल्क ?300 जमा करेंगे इस संदर्भ में नगर निगम की लाइसेंस शाखा में विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क किया जा सकता है।

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