मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को निरस्त कर दिया गया है , लेकिन पंचायतों के संचालन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी किया है .
ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच ( प्रधान प्रशासकीय समिति ) के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा . इसी तरह जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे .