कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वैध वारिसान को 50 हजार रूपये अनुग्रह राशि प्रदाय किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये ।
कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि के लिए वेब एड्रेस https://services.mp.gov.in पर आवेदन करें ।
भारत सरकार गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन) के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर मृतक के वैध वारिसान को 50 हजार रूपये अनुग्रह राशि प्रदाय किये जाने के दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
अनुग्रह राशि के आवेदनों/दावों की प्राप्ति, निराकरण एवं अनुग्रह राशि वितरण की डाटा एन्ट्री के लिए बेब पोर्टल का निर्माण किया गया है। जिसका वेब एड्रेस https://services.mp.gov.in है।
संबंधित आवेदक/वारिसान पोर्टल पर कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर अनुग्रह राशि (50000) पर क्लिक करके अनुग्रह राशि के लिए आवेदन कर सकते है।
