त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक सेवानिवृत्त आय.ए.एस श्री एस.एन. रूपला की उपस्थिति में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त मास्टर ट्रेनरों को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिया।
प्रशिक्षण डॉ. समीरा नईम तथा डॉ. एसपीएस राणा ने दिया। प्रशिक्षण में प्रेक्षक सेवानिवृत्त आय.ए.एस श्री एस.एन. रूपला ने मास्टर ट्रेनरों को त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सम्पूर्ण प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई। मास्टर ट्रेनरों को ईवीएम के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया गया कि देवास, टोंकखुर्द और सोनकच्छ के लिए अभ्यार्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 23 दिसम्बर, निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 23 दिसम्बर को किया जायेगा। देवास, टोंकखुर्द और सोनकच्छ के लिए मतदान 28 जनवरी को किया जायेगा।
समस्त मतदान केंद्रों पर मतदान का समय सुबह 7:00 से दोपहर 3:00 बजे तक रहेगा। प्रशिक्षण में बताया गया कि पहले चरण में देवास, टोंकखुर्द और सोनकच्छ के लिए 8 जिला पंचायत सदस्य, 65 जनपद पंचायत सदस्य, 221 सरपंच, 3684 पंच पदों पर निर्वाचन करवाया जाएगा। प्रथम चरण में 632 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। आयोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए मतदान दल के सदस्यों को सास्क, फेस शील्ड, ग्लब्ज, सैनिटाइजर दिया जाएगा। मतदाताओं के मतदान केंद्र पर प्रवेश से पूर्व हाथ धोने के लिए साबुन पानी तथा सेनेटाईजर की व्यवस्था होगी एवं मतदान के दौरान प्रयोग के लिए ग्लब्ज प्रदान किए जाएंगे।

कोविड-19 संक्रमित मतदाता मतदान के अंतिम घंटे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की निगरानी में मतदान कर सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकाल को दृष्टिगत रखते हुए मतदान कर्मियों के तीसरे रेंडमाइजेशन का समय मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे के पूर्व के स्थान पर 48 घंटे पूर्व किया जाएगा। पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से संपन्न होगा। पंच एवं सरपंच पद का निर्वाचन मतपत्र पर मतांकन उपरांत मतपेटी के माध्यम से एवं जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन ईवीएम के माध्यम से संपन्न होगा। निर्वाचन में विभिन्न पदों के लिए मतपत्रों का रंग अलग-अलग होगा जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला, सरपंच के लिए नीला तथा पंच के लिए सफेद रंग के मतपत्रों का उपयोग किया जाएगा। मतदान के लिए मतदाताओं को आयोग द्वारा जारी भी 23 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। पंच एवं सरपंच पद की मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए ईवीएम से मतगणना विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। पंच/सरपंच पद की मतगणना का सारणीकरण एवं परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जनपद पंचायत सदस्य के मतों का सारणीकरणी परिणाम की घोषणा विकासखंड मुख्यालय पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण उपरांत जिला मुख्यालय पर सारणीकरण करते हुए निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।