Madhya Pradesh Update

मध्य प्रदेश में अब महिलाओं का भी वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है । सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1994 की धारा 213 को हटा दिया गया है । इसी धारा के तहत महिलाओं को गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट न पहनने की छूट मिली हुई थी । केंद्रीय मोटरवाहन अधिनियम की धारा 138 के तहत नियम ये है कि दुपहिया वाहन चलाते वक्त सवारी कर रहे प्रत्येक व्यक्ति का हेलमेट लगाना अनिवार्य है ।

अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल के एक छात्र ने इसी धारा पर याचिका लगाई थी । उस याचिका के तहत छात्र ने महिलाओं के दुपहिया वाहन चलाने पर हेलमेट लगाने को अनिवार्य करने की मांग की थी । याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि महिलाओं के हेलमेट न पहनने से सड़क हादसों में महिलाओं की मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे । अब नए नियम के लागू होने के बाद से दुपहिया वाहन में सवारी करते वक़्त महिलाओं का हेलमेट पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है । अब तक हेलमेट के चालान कटने हेतु महिलाओं को नहीं रोका जाता था लेकिन अब बिना हेलमेट के महिलओं का भी चालान काटा जाएगा ।

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