देवास पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपी को किया गिरफ्तार, स्वयं के पुत्र को जान से मारने का किया था प्रयास
दिनांक 10.11.2024 को फरियादिया ने थाना बागली अपनी सास नवसीबाई के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह अपने घर के बाहर अपनी बच्ची को खिला रही थी एवं उसके जेठ संतोष पास में बीड़ी पी रहे थे । उनके ससुर बुदनसिंह आए और बिना किसी कारण दोनों को अपशब्द कहने लगे । जब फरियादिया और संतोष ने गाली-गलौच का विरोध किया,तो बुदनसिंह घर से कुल्हाड़ी लेकर आए और संतोष के सिर पर वार कर दिया जिससे उनके सिर से खून बहने लगा । बीच बचाव करने गई फरियादिया और उसकी सास को भी आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी । घायल संतोष को इलाज के लिए बागली के शासकीय अस्पताल बाद गंभीर हालत में इंडेक्स अस्पताल भेजा गया । रिपोर्ट पर से थाना बागली में अपराध क्रमांक 612/11.11.2024 धारा 118(1),296,351(3) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । जिसमें धारा 118(2),109 बीएनएस की ईजाफा की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गेहलोद के द्वारा आरोपी की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये थे । जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री आकाश भूरिया के मार्गदर्शन,अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बागली सुश्री सृष्टि भार्गव के निर्देशन एवं थाना प्रभारी बागली श्रीमती हीना डाबर के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया । टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य,भौतिक साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किये गये । मुखबिर की सूचना पर आरोपी बुद्दु उर्फ बुदनसिंह पिता सिध्दा उर्फ सिकदार उम्र 65 वर्ष निवासी जटाशंकर को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार लोहे की कुल्हाड़ी जप्त की गई ।
सराहनीय कार्य:- उपरोक्त सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी बागली श्रीमती हीना डाबर,उनि लोकेश कुशवाह,प्रआर ज्ञानेन्द्र कुमार,आर दीपक कुशवाह,महेश,अरुण चौहान,दिलीप सोलंकी एवं सायबर सेल टीम प्रआर शिवप्रताप सिंह सेंगर, सचिन चौहान की सराहनीय भूमिका रही ।