देवास के नागरिकों को अब मकान का नक्शा पास कराने के लिए नहीं लगाने होंगे नगर निगम के चक्कर निगम सीमा क्षेत्र में 186 वर्गमीटर यानि 2 हजार वर्गफीट तक के आवासीय भूखण्डों पर डीम्ड त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया लागू….

देवास। शहर के नागरिकों की सुविधाओं के लिये जिन्हे अपना आवासीय भवन निर्माण कार्य करना चाहते है ऐसे निर्माणकर्ताओं की सुविधाओं के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल के पत्र से आदेश प्राप्त होने पर नगर निगम सीमा क्षेत्र में 186 वर्गमीटर यानि 2 हजार वर्गफीट के क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखण्डों पर जो कालोनियॉ नगर तथा ग्राम निवेष विभाग से अभिन्यास अनुमोदित है या पूर्व की ऐसी कालोनियॉ जो तत्समय में नियमों से अनुमोदित है। जिसका एबीपीएएस पोर्टल में एप्रुड ले आउट केटेगरी में दर्ज कालोनीयों में ऐसी कालोनियों में प्रस्तावित भूमि सिर्फ आवासीय उपयोग अनुसार तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में निर्धारित मापदण्डों के अंतर्गत एबीपीएएस-2 के तहत उनके आवेदन प्राप्त होने पर 186 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्डों पर डीम्ड/त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया में भवन निर्माण अनुमति जारी की जावेगी।

संबंधित द्वारा अपनी आयडी से सिटीजन कंसोल एबीपीएएस-2 के सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन बिल्डिंग परमिशन स्वंय या आर्किटेक्ट के माध्यम से मास्टर प्लान एवं भूमि विकास नियम के मापदण्डों के अनुसार ही मानचित्र सबमिट करने पर यह सुविधा लागू की गई है। संबंधितों द्वारा उपरोक्त नियमों का पालन न करने पर जो अनुज्ञा जारी हो चुकी होगी उसका 15 दिवस के अंदर निरीक्षण निकाय के इंजीनियरों के द्वारा किया जावेगा। गलत जानकारी या गलत ड्राईंग अपलोड अनुमति प्राप्त होने पर अनुज्ञा निरस्त या संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल ने शहर के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि इस डीम्ड स्वीकृति प्रक्रिया का लाभ नियमों के पालन के तहत अपनी निर्माण अनुमतियॉ 186 वर्गमीटर तक यानि 2 हजार वर्गफीट तक स्वंय के कंसोल से प्राप्त करें।

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