★ नए आपराधिक कानून के लिए देवास पुलिस पूरी तरह तैयार रहकर,आमजन को भी कर रही है इसके प्रति जागरूक ।

★ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को नवीन अपराधिक कानूनों के प्रशिक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक देवास के आदेश से आयोजित की जा रही कार्यशालाएं ।

★आमजन में इसके प्रचार प्रसार करने की कड़ी में पुलिस टीम पहुँची जिले के विभिन्न सार्वजानिक स्थलो में लोगो के बीच और उन्हें नए कानून का ज्ञान दिया ।

★ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के सभी थानों मे लगाए भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर ।

भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो रहे है,जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु देवास पुलिस के समस्त अधिकारी/कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही करें तथा आमजन भी इस संबंध में जागरूक रहे । इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास श्री सम्पत उपाध्याय द्वारा समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएं आयोजित कर आम जनता में भी इसके प्रचार प्रसार हेतु कार्यवाही के दिशा-निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री जयवीर सिंह भदौरिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के मार्गदर्शन में विगत दिनों से लगातार पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारें में प्रचार प्रसार किया जा रहा है । इसी कड़ी में दिनांक 29.06.24 को समस्त थाना प्रभारियों के नेतृत्व मे सार्वजनिक स्थलों पर पहुंच कर वहां उपस्थित लोगो को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारें में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई ।

पुलिस टीम ने सभी को बताया कि तीनों नवीन कानून – भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सरकार के द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है । इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर अपराधियों के लिए ओर कड़ी सजा आदि का प्रावधान किया गया है । कही पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश घटना घटित होने वाले किसी भी थाने पर FIR की सुविधा तथा परिस्थिति वश थाने मे न जा पाने के कारण घर बैठे ही E-FIR का भी प्रावधान है । नये कानून में डिजिटल व फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को भी बढ़ाया गया है एवं हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है यथा कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ट शीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ित को कितनी समय सीमा में दी जाएगी । गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियो ग्राफी करना तथा बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की भी प्रक्रिया है । पुलिस टीम ने आमजन को नए व पुराने कानूनों के तुलनात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया । इसी अनुक्रम में देवास पुलिस द्वारा लगातार पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को नवीन अपराधिक कानूनों के संबंध में पुलिस अधीक्षक देवास के आदेश से नये कानून संबंधी कार्यशालाएं आयोजित की जाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है । साथ ही आमजन को भी इसका ज्ञान हो इसको ध्यान में रखते हुए जिला देवास के सभी थानों मे भारतीय न्याय संहिता एंव भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एवं आमजन को नवीन अपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और वे किसी भी प्रकार से भ्रमित ना रहे ।

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