16 नग दो पाहिया वाहन मॉडीफाईड एवं अमानक सायलेंसर जप्त, अमानक सायलेंसर तैयार करने वाले 01 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक जिला देवास श्री सम्पत उपाध्याय,भापुसे के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री हरनारायण बाथम के निर्देशन थाना प्रभारी यातायात श्री पवन कुमार बागडी अपनी टीम के साथ दो पहिया वाहनो में लगने वाले मॉडीफाईड एवं अमानक सायलेंसर जो कि फटाखो की ध्वनि एवं कर्कस ध्वनि निकालकर ध्वनि प्रदुषण करते हैं। ऐसे मॉडीफाईड एवं अमानक सायलेंसरों के विक्रेता/दुकानदारो के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की गई थी। जिसमें देवास शहर के गैरेज/दुकानों पर मॉडीफाईड एवं अमानक सायलेंसर चैकिंग के दौरान इन्दौर जर्मन बैल्डिंग की दुकान नई आबादी देवास से 16 नग मॉडीफाईड एवं अमानक सायलेंसर मोटर अधिनियम की धारा 182 क (3) के अंतर्गत जप्त किये गये थे,एमटीओ शाखा देवास से मैकेनिकल जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर विक्रेता के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय देवास के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जावेगा । भविष्य में भी अमानक/मॉडीफाईड सायलेंसर लगाने वाले वाहन चालको एवं विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही लगातार जारी रहेगी । देवास की जनता से विशेष अपील है कि अपने दो पाहिया वाहनों में अमानक/ मॉडीफाईड सायलेंसर नही लगावे ।
जप्तशुदा सामग्री :- 16 नग मॉडीफाईड एवं अमानक सायलेंसर जप्त।
विक्रेता का नाम :-1. अकरम शेख पिता छोटू शेख उम्र 38 साल निवासी ग्राम होशियार खेडी थान सिविल लाईन। ।