देवास जिले में समाधान आपके द्वार योजना में 24 फरवरी को लोक अदालत/विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री मधुसूदन मिश्र के मार्गदर्शन में आम नागरिकों के राजीनामा योग्य प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने के लिए जिले में ‘‘समाधान आपके द्वार‘‘ योजनांतर्गत 24 फरवरी को लोक अदालत/विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा।
‘‘समाधान आपके द्वार‘‘ योजनांतर्गत राजस्व विभाग के ऐसे मामले जैसे फसल हानि के लिए आर्थिक सहायता, बटांकन, भूमि का सीमांकन, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, रास्तों का विवाद जल निकासी, जलस्त्रोत से संबंधित मामलें बंटवारे के आदेश उपरांत नक्शों में बटांकन, तरमीम पश्चात अक्शनक्शा, वन विभाग के ऐसे मामले जो भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 68 मे उल्लेखित है। पुलिस विभाग के अंतर्गत सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम 2000, मोटरयान अधिनियम 1988, आबकारी अधिनियम 1915 एवं लोक शांति भंग के मामले, साधारण मारपीट आदि से संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों के साथ-साथ आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस कनेक्शन, समग्र आईडी आदि के प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा।
