विगत 15 दिनों पूर्व सिल्वर कालोनी मामले में काजी की गिरफ्तारी ना होने पर हिंदू संगठनों द्वारा आज पुलिस अधिक्षक को ज्ञापन सौंपकर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया
ज्ञापन में :
अपराध क्रमाक 833 / 2023 ओद्योगिक थाना के अपराध क्रमांक में फरार आरोपी काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन निवासी खारी बावडी जिला देवास म.प्र. को गिरफ्तार व अन्य थानो पर जांच में रखे आवेदनो पर अपराध पंजीबद्ध किये जाने बाबद । उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि –
1- यह कि, देवास शहर शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ यहां कि जनता अपना जीवन यापन करती है परंतु कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा देवास की जनता में भय व्याप्त किये जाने के कृत्य किये जाते रहे है। फरार काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के द्वारा पूर्व में भी कई बार देवास की हवा में साम्प्रदायिक विष घोलने का कार्य किया गया, परंतु राजनैतिक व प्रशासनिक आर्शिवाद होने से काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के हौसले और बढ़ते गये ।
2- यह कि, उन्ही बढे हुए हौसलों से फरार काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के द्वारा अपने शहर काजी के पद का दुर्पयोग करते हुए दिनांक 31.08.2023 को दलित समाज के युवक पर जान से मारने की नियत से अपने लायसेंसी पिस्टल से फायर किया गया और उसके पश्चात असत्य आधारो पर एक अपराध आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र पर अपनी पत्नि को ढाल बनाकर पंजीबद्ध करवाया गया, उक्त अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के द्वारा देवास शहर के मुस्लिम समाज के लगभग पांच सौ से सात सौ (500-700) सदस्यों के साथ औद्योगिक क्षेत्र थाने का घेराव किया गया और उस समय मुस्लिम समाज के विभिन्न राजनैतिक पार्टीयों के कुछ पार्षद व कुछ सदस्य उपस्थित थे ।
3- यह कि उक्त दलित समाज का युवक जो कि अशिक्षित है, वह उसके साथ हुई घटना से घबरा गया था, उसके पश्चात वह थाने पर आकर उसके साथ घटित हुई घटना के बारे में थाने पर अपराध पंजीबद्ध कराता है, उक्त अपराध में विवेचना के दौरान धारा 307 भा.द. वि का ईजाफा किया जाता है, उसके पश्चात से ही शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन देवास शहर छोड़ कर (पुलिस के अनुसार) चला जाता है ।
4- यह कि उक्त घटना दिनांक 31.08.2023 की है और दिनांक 01.09.2023 को फरियादी के द्वारा उसके उपर हुए जानलेवा हमले की प्राथमिकि दर्ज करवायी जाती है। उक्त दिनांक से ही शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन देवास शहर छोड़ कर फरार हो जाता है, उसके पश्चात शहर काजी के द्वारा देवास न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिये आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2023 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कराया जाता है, अग्रिम जमातन आवेदन पत्र के समर्थन में एक शपथ पत्र फरार शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के द्वारा शपथ आयुक्त के यहां जाकर हस्ताक्षर करने के पश्चात न्यायालय मे किया जाता है।
5- यह कि उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पत्र के समर्थन में जो शपथ पत्र शपथ आयुक्त के यहां पर हस्ताक्षरित होकर प्रस्तुत किया गया है तो उक्त शपथ पत्र पर हस्ताक्षर व शपथ आयुक्त के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिये फरार शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन देवास में अवश्य आया होगा परंतु आपके अधिनस्थ कर्मचारी के संरक्षण, राजनैतिक संरक्षण एवं प्रशासनिक संरक्षण के चलते पुलिस की आंखों मे से काजल चुराकर ले गया और देवास पुलिस उसे गिरफ्तार नही कर पायी है ।
6- यह कि उक्त शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन पूर्व मे भी देवास शहर में हुए सामप्रदायिक दंगो में भी उसकी सह-भागिता रही थी और देवास शहर की मस्जिद मे से पेट्रोल बम भी बरामद किये गये थे जिसपर अपराध क्रमांक 44 / 2016 पंजीबद्ध किया गया था, परंतु राजनैतिक व प्रशासनिक संरक्षण के चलते उक्त फरार शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के विरूद्ध कार्यवाही नही कर पायी थी ।
7- यह कि, फरार शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के द्वारा मुस्लिम समाज के व्यक्तियो के साथ भी मस्जिद में गाली-गलौच एवं मारपीट की गयी थी परंतु फरार शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के राजनैतिक व प्रशासनिक संरक्षण के कारण उक्त अपराध भी पंजीबद्ध नही किया गया था जिससे व्यथित होकर फरियादी के द्वारा एक परिवाद न्यायालय में क्रमांक 173 / 2017 पर दर्ज करवाया गया है।
8- यह कि उक्त फरार शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के द्वारा पूर्व में देवास शहर की तहसीलदार रही पूनम तोमर मेडम को भी धमकी भरे शब्दो मे यह कहा गया था कि अगर कोई कार्यवाही की तो देवास शहर की फिजा बिगाड दूंगा, उसके पश्चात एन. आर. सी. एवं सी.ए.ए. के समय शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के द्वारा मस्जिदों में साम्प्रदायिक तकरीरे (भडकाउ भाषण) दिये गये जिसके विरूद्ध भी शहर के शांतिप्रिय नागरिको के द्वारा थाना कोतवाली पर आवेदन दिये गये जिसपर आज दिनांक तक शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के राजनैतिक साख व प्रशासनिक संरक्षण के कारण अपराध पंजीबद्ध नही किया गया है ।
9- यह कि, शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के द्वारा भु-माफियाओं से साठगाठ कर भुमियों पर भी अवैध तरिके से कॉलोनियो काटी गयी जिसके संबंध में नगर पालिका निगम देवास के उपयंत्रि के द्वारा थाना प्रभारी नाहर दरवाजा को आवेदन दिया गया जिसपर भी आज दिनांक तक शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन की राजनैतिक साख व प्रशासनिक संरक्षण के चलते अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया है।
10- यह कि फरार शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन आपराधिक प्रवत्ति का इंसान है और अगर ज्यादा समय तक फरार रहा तो देवास शहर की शांतिप्रिय जनताओ के लिये वह हानिकारक होगा, शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन की जो अवैध बेनामी संपत्ति है उसकी भी जांच की जावे और उन्हें ध्वस्त किया जावे एवं फरार शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के विरूद्ध धारा 82 व 83 द.प्र.सं. की कार्यवाही के लिये भी अग्रसर हो ।
अतः श्रीमान से निवेदन है कि फरार शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन के विरूद्ध इनाम घोषित किया जाकर उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाये और शीघ्र अतिशीघ्र उसे गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे, अन्यथा देवास शहर का हिंदु समाज आक्रोषित है और शहर काजी अबुल कलाम पिता सलीमुद्दीन को गिरफ्तार नही किया गया तो हिंदु समाज उग्र आंदोलन करेगा जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी । सूचित हो ।